Tuesday, May 21, 2019

पीएम आवास योजना | क्या है शर्तें एवं किन्हें मिलेगा योजना का लाभ

प्रधानमंत्री आवास योजना  (PMAY)


यदि आपके पास अपना स्वयं का पक्का मकान नही है या आप अपना मकान लेने की सोच रहे हैं तो प्रधानमंत्री आवास योजना आपके लिए एक बेहतर विकल्प है। यह योजना शुरुआत में गरीब वर्ग के लिए ही था किन्तु अब इस योजना का लाभ शहरी, गरीब और मध्यम वर्ग भी ले सकते हैं। चूंकि लोन की रकम बढ़ा दी गई है। पहले लोन की रकम 3 से 6 लाख रुपए तक थी जिसे बढ़ाकर अब 18 लाख रुपए तक कर दिया गया है।
अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस योजना का लाभ लें तो कैसे? कई लोग इस लाभकारी योजना से वंचित रह जाते हैं कारण योजना के बारे में सही एवं पुरी जानकारी न होना ।तो आइए जानते हैं इस योजना के क्या- क्या शर्त है एवं किस प्रकार लाभ ले सकते हैं-

सर्वप्रथम जानते हैं कि आयवर्ग का इस योजना में क्या महत्व है- 
यदि आप पीएमएवाय के अंतर्गत मकान खरीदना चाहते हैं तो
इसके लिए सर्वप्रथम आपको यह देखना होगा कि आप किस आयवर्ग में आते हैं। क्या आप 3 से 6 लाख रुपए तक के आयवर्ग में आते हैं यदि हां तो आपको हम बता दें कि इस आयवर्ग में आपको सबसे ज्यादा सब्सिडी मिलेगी। जबकि 6 से 12 लाख रुपए और 12 से 18 लाख रुपए सालाना आयवर्ग में सब्सिडी कम मिलेगी।

मिडिल क्लास के लिए दो श्रेणी
इस योजना का लाभ उठाने के लिए मध्यम वर्ग (एमआइजी) के लिए दो श्रेणी बनाई गई है। जिसमें पहली श्रेणी है 6 लाख रुपए से 12 लाख रुपए तक की तथा दुसरी‌‌ श्रेणी 12 लाख से 18 लाख रुपए तक की है।

योजना की प्रमुख शर्तें

1. प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ केवल उसी व्यक्ति को मिलेगा जिसके पास अपना स्वयं का पक्का मकान नं हो।

2. परिवार के किसी सदस्य को भारत सरकार के किसी योजना के तहत आवास योजना का लाभ न मिला हो यदि परिवार में किसी सदस्य को सरकारी योजना के तहत आवास का लाभ मिला है तो उसके किसी अन्य सदस्य को प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल सकता है।

3. योजना के तहत आवेदन के समय अविभाजित परिवार के सभी सदस्यों का आधार कार्ड का नंबर देना जरूरी होता है। इसमें पति-पत्नी और अविवाहित बेटे और बेटी शामिल हैं। शादी के बाद बेटा या बेटी इस योजना के लिए अलग से आवेदन कर सकते हैं।

निर्देश
यह तो हम जानते हि हैं कि माता-पिता के बेटे-बेटियां जब विवाहित हो जाते हैं तो उनका परिवार एक अलग परिवार के गिनती में आता है। हालांकि पति-पत्नी दोनों एक साथ इस योजना का अलग अलग लाभ नहीं ले सकते। अर्थात बेटे-बहु या बेटी-दामाद के नाम पर केवल एक ही मकान पर सब्सिडी मिल सकती है। वे चाहे तो मकान का मालिकाना हक किसी एक को या चाहें तो दोनों के नाम पर रख सकते हैं।

अब जबकि हमें PMAY की सारी शर्तें मालुम है आइए जानते हैं कि आखिर सरकार हमें कितने ब्याज पर कितनी सब्सिडी देती है-

6 लाख रुपए वार्षिक आय वर्ग के लिए
उन लोगों को जिनकी वार्षिक आय 6 लाख रुपए है उन्हें 6 लाख रुपए तक का होमलोन मिल सकता है। और ब्याज दर पर सरकार की तरफ से 6.5 फीसदी की सब्सिडी मिलती है।

12 लाख रुपए वार्षिक आय वालों के लिए
यदि आपकी आय प्रति वर्ष 12 लाख रुपए तक की है तो आपको 9 लाख रुपए तक लोन जिसमें ब्याज दर पर 4 फीसदी की सब्सिडी मिलेगी।

12 लाख से 18 लाख आयवर्ग
जिन लोगों का वार्षिक आय 12 लाख रुपए से 18 लाख रुपए के बीच आता है उन्हें 12 लाख रुपए तक के लोन पर ब्याज दरों में 3 फीसदी तक की सब्सिडी मिलेगी।





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